भोपाल (ईन्यूज एमपी)-बिलखिरिया पुलिस के अनुसार ग्राम करारिया सतलापुर जिला रायसेन के निवासी दुर्योधन सिंह आठ अगस्त को अपनी 45 वर्षीय पत्नी भारती राजपूत को लेकर भोपाल आ रहे थे। उनकी पत्नी बाइक पर पीछे बैठी थी। जब वे बिलखिरिया इलाके में कोकता पहुंचे, तब अचानक उनकी बाइक के सामने एक कुत्ता आकर टकरा गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और भारती बाइक से गिर गई। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की और हादसे के 16 दिन बाद पति पर 337, 279 और 304 ए का मामला दर्ज किया है। जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की बात आई इस मामले के जांच अधिकारी उप निरीक्षक एमएल दुबे ने बताया कि भारती राजपूत की मौत की जांच में पाया कि उनके पति बाइक चला रहे थे। उनके द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण वह गिरी, जिससे उनकी मौत हुई। इसलिए भारती के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले के निराकरण के लिए होती है एफआइआर पुलिस के एक अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मर्ग जांच के निराकरण के लिए कुछ तो करना है। इसलिए वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर कर लेते हैं। चाहे वह मरने वाले का कितना भी करीबी क्यों न हो। वहीं ऐसे ज्यादातर मामलों में मरने वाले के परिजन बीमा पाने के लिए खुद पर केस दर्ज करवा लेते हैं। गलत एफआइआर करती है पुलिस वकील अंकित सक्सेना का कहना है कि बाइक फिसलने से पत्नी की मौत के लिए चालक पति पर एफआइआर दर्ज करना गलत है। पुलिस को सड़क की स्थित की भी जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि बाइक में कोई खराबी तो नहीं थी। ऐसा करने के बजाय पुलिस ऐसे मामले के जल्द निपटारे के लिए पुलिस सिर्फ और सिर्फ मामले का निराकरण करने के यह कार्रवाई करती है। यह धाराएं भी जमानती होती हैं। आरोपित भी आसानी से छूट जाता है।