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Home मध्य प्रदेश जब मान्यता फिजिकल क्लासेस की, तो कैसे चला रहे ऑनलाइन? मामला कोर्ट में........

जब मान्यता फिजिकल क्लासेस की, तो कैसे चला रहे ऑनलाइन? मामला कोर्ट में........

जबलपुर (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई एक नई जनहित याचिका के जरिये अहम सवाल खड़ा किया गया है। सवाल यह कि जब राज्य के निजी स्कूलों को फिजिकल क्लासेस संचालित करने के लिये मान्यता दी गई है, तो मनमाने तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कैसे संचालित कर सकते हैं? गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा।

कोर्ट ने इसे पहले से विचाराधीन जनहित याचिकाओं के साथ 10 अगस्त को सुने जाने की व्यवस्था दे दी। जनहित याचिकाकर्ता वॉक एंड क्लीन ग्रुप, जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता अमित सिंह की ओर से अधिवक्ता अतुल कुमार जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोराना काल में अभिभावकों व छात्र-छात्राओं को परेशान किया जा रहा है।

ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जमकर फीस तो वसूली जा रही है, लेकिन किसी तरह की पारदर्शिता नदारद है। नियमानुसार फिजिकल क्लासेस के स्तर की फीस ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं वसूली जा सकती। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के कारण छात्रों की सेहत पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी चिंता का विषय है।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली उपस्थित थे। कोर्ट ने मामले पर गौर करने के बाद मूल मामले के साथ 10 अगस्त को सुनवाई की व्यवस्था दे दी।

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