नई दिल्ली(ईन्यूज एमपी)-सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने 14 दिसंबर 2018 कोे सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय नेकहा कि हमें इस मामले में एफआईआर का आदेश देने या जांच बैठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कोर्ट ने पिछले साल के फैसले मेंराफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया था और सरकार को क्लीनचिट दी थी।कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकापर सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने राफेल डील मामले में जांच की मांग करते हुए याचिका दायरथी। राहुल को सावधानी बरतने की जरूरत वहीं राहुल गांधी की ओर से राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने के मामले पर बेंच ने कहा कि हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं। उन्हें आगे सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट राफेल डील केलीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। इस पर राहुल ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था।राहुल ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्टने अपने फैसले में ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी नहीं कीथी। यह सब चुनाव प्रचार के दौरान गर्म माहौल में उनके मुंह से निकल गया था।