भोपाल (ईन्यूज एमपी)। भोपाल की विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू को सरकारी कार्य में बाधा पहुुंचाने के मामले में एक साल कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सबूत के अभाव में गालीगलौच करने और बलवा करने के अपराध में उन्हें बरी कर दिया गया। यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही पूर्व विधायक द्वारा हाई कोर्ट में अपील पेश किए जाने तक की अवधि तक जमानत अर्जी पेश की गई। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। यह है मामला अभियोजन के अनुसार, घटना 28 जून 2000 को थाना गोहरपुर, जबलपुर में हुई थी। पुलिस ने एक वाहन को एक्सीडेंट मामले में लिप्त होने के कारण जब्त किया था। यह वाहन हरेंद्रजीत के भाई का बताया जा रहा था। वाहन में पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए थे और मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। इस संबंध में हरेंद्रजीत ने थाना प्रभारी और सीएसपी से चर्चा की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हरेंद्रजीत पुलिस अधिकारियों से चर्चा के बाद देर रात थाने पहुंचे तो उनका विवाद थाने में तैनात आरक्षक आरएस पेन्द्रे से हो गया। विवाद के चलते उन्होंने आरक्षक पेन्द्रे पर थाने में रखे स्टूल को फेंककर मारने का प्रयास किया। मामले में आरक्षक पेन्द्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो घटना के दो वर्ष बाद 2002 में दर्ज की गई।