सीधी(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार नें जानकारी दी है कि म0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 में संषोधन कर ऐसे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता-पिता का परित्याग कर उपेक्षा करते हैं उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिषत तक की राषि प्रतिमाह (अधिकतम दस हजार रूपये ) काटी जाकर उनके माता-पिता को भरण पोषण हेतु देने का प्रावधान निहित किया गया है। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया है कि उक्त संषोधन वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग को संज्ञेय अपराध मानते हुये वरिष्ठ जनों के पारिवारिक वैयक्तिक योगदान की उपेक्षा करने वाली संतान को उनकी सेवा उदद्ेष्य से जोड़ने के लिये प्रेरित करने के लिए नियमों में संषोधन किया गया है। इस संषोधन से वरिष्ठजनों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ उनको संरक्षण एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। इस सबंध में म0प्र0 सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी जो नियमित वेतन या संविदा पर नियुक्त किया गया है चाहे व अर्द्धषासकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड स्थानीय निकाय/नगर निगम - नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं का कर्मचारी हो तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, कर्मचारी जो राज्य शासन के मद् से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस संषोधन के अधीन आयेगें। कलेक्टर श्री कुमार नें सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देषित किया है कि वे संषोधित प्रावधानों अनुसार वरिष्ठजनों से सबंधित प्रकरणों में कार्यवाही कराया जाना सुनिष्चित करें।