दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की बैंक व मोबाइल के आलावा अन्य योजनाओं से लिंक करने की अनिवार्य आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने आज केंद्र सरकार द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब जो लोग अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर या किसी अन्य स्कीम से लिंक नहीं करवा पाए हैं वो आसानी से 31 मार्च तक यह काम पूरा कर सकते हैं।