सीधी ( ईन्यूज एमपी) नवीन आपराधिक अधिनियम की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 के तहत कार्यवाही पुलिस करेगी इसी पर आज आधारित कार्यशाला की रूपरेखा एवं उपयोगिता से सभी को पुलिस कप्तान डॉक्टर रवीन्द्र वर्मा द्वारा अवगत कराया गया।कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को डॉक्टर वर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह बदलाव भारतीय समाज की आवश्यकता और भावनाओं के अनुरूप है। कानून में संशोधन मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने किया जा रहा है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आसुतोश द्विवेदी द्वारा कार्यशाला में बताया गया कि तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा 24 फरवरी 2024 तीनों नये आपराधिक कानून से जुड़ी अधिसूचना जारी कर इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Crpc) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इनमें हुए बदलाव के बारे में चर्चा कि गयी साथ में कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 64 होगी इसी तरह अन्य धाराओं में भी परिवर्तन के संबंध में बताया गया ।