सतना(ईन्यूज एमपी ) -मध्य प्रदेश चुनाव के मौजूदा दौर में सतना जिले के चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके लड़ाकों को चुनाव आयोग को गलत जानकारी देना भारी पड़ गया है चुनाव आयोग ने 10 उम्मीदवारों को आरोग्य करार देकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है भारत निर्वाचन आयोग ने अभिभाजित सतना जिले की अलग-अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके 10 पूर्व प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने आरोग्य घोषित कर दिया है लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 10 ए के तहत आयोग ने इन सभी के 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। जिन पूर्व प्रत्याशियों को आरोग्य करार दिया गया है उन में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सतना सीट से सपाक्स प्रत्याशी रहे रामोराम गुप्ता का भी नाम है भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके रामोराम गुप्ता पिछले चुनाव में माई के लालो का प्रतिनिधित्व करते हुए सपाक्स की टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे रामोराम को लगभग 8000 वोट मिले थे हालांकि इसके बाद उनका सियासी सफर खत्म सा हो गया था वह इस बार के चुनाव में किसी भी प्रचार में नजर नहीं आ रहे थे पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे शशांक सिंह बघेल निवासी सोनौरा चाह कर भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जबकि राजेंद्र कुमार वर्मा और श्यामा अहिरवार उर्फ श्यामलाल साकेत को भी अयोग्य करार दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र 64 नागौद से फूलन देवी बागरी भिटारी श्याम नगर और राजेंद्र जायसवाल ग्राम पोड़ी पिथोराबाद विधानसभा क्षेत्र 65 मैंहर से शिवम पांडे उर्फ शिब्बू वार्ड नंबर 13 मंगल भवन मैहर के पास विधानसभा क्षेत्र 66 अमरपाटन से पंकज सिंह ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन एवं प्रशांत पांडे ग्राम हिनौती पोस्ट सिजहटा को अयोग्य घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित रिटर्निग ऑफिसर को उम्मीदवारों की योग्यता सूची प्रेषित कर नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय विशेष ध्यान रखने की निर्देश दिए हैं।