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निजी संपत्ति पर बैनर, झंडे लगाने के लिए लेनी होगी भवन स्वामी की अनुमति

इंदौर(ईन्यूज एमपी) -विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में विज्ञापन के लिए आरक्षित स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रहेंगे। 30 प्रतिशत स्थान अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे। एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत ही स्थान आवंटित हो सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित दर से राशि चुकाना होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झंडे, बैनर, अस्थायी फ्लैक्स लगा सकेंगे।

जिले की नौ विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। कलेक्टर इलैया राजा टी ने आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अनधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाए जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई हैं।

अनुमति मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक रहेगी
संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां दो चरणों में जारी की जाएगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा और दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारंभ होकर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जाएगी।

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