भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मप्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक किसी को स्वेच्छानुदान नहीं दे सकेंगे। इस पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी। वहीं, कोई नया काम भी अब प्रारंभ नहीं होगा। भले ही वह स्वीकृत ही क्यों न हो गया हो। पहले से चल रही लाड़ली बहना सहित हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी। नए हितग्राही अब नहीं बनाए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के नए निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जो नए निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार कोई भी मंत्री अपने सरकारी काम के साथ-साथ चुनावी दौरा नहीं कर सकेंगे। चुनाव कार्य के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। राजकीय विमान या वाहन का उपयोग केवल सरकारी कार्य के लिए होगा। राज्य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन नहीं राज्य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। मंत्री सड़क बनाने या पानी पहुंचाने का वादा नहीं करेंगे। किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतदाता को प्रभावित करने वाला कोई भी काम अब नहीं हो सकेगा। लाड़ली बहना सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी या नहीं से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूर्व से चल रही योजनाएं जारी रहती हैं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करना आवश्यक है तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर अनुमति के लिए आयोग को भेजना होगा। यदि किसी काम के कार्यादेश जारी हो चुके हैं और वह मौके पर प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाएगा। अनुमतियां आललाइन दी जाएंगी किसी भी शासकीय या सार्वजनिक स्थान पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। आनलाइन अनुमतियां दी जाएंगी। शासकीय वेबसाइट से राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो या संदेश हटाए जाएंगे। शासकीय संपत्ति पर लगे होर्डिंग्स या पोस्टर 24 घंटे, सार्वजनिक संपत्ति पर 48 घंटे और निजी संपत्ति पर लगे होर्डिंग्स 72 घंटे में हटाए जाएंगे। लाउडस्पीकर रात दस से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। स्वीकृत और काम शुरू नहीं होने वाले कार्यों की मांगी सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शासन से स्वीकृत और मौके पर जितने काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनकी सूची मांगी है। दरअसल, कई काम पिछले दिनों स्वीकृत किए गए, पर वे मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। ऐसे सभी काम अब चुनाव की आचार संहिता के बाद ही प्रारंभ हो पाएंगे। 24 घंटे चलेंगे कंट्रोल रूम शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य और जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम प्रारंभ हो गए हैं। सी विजिल एप पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत कर सकता है। 100 मिनट में कार्रवाई कर सूचना भी दी जाएगी।