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सीधी - फर्जी गारंटी मामले में निलंबित हुआ शाखा प्रबंधक, कलेक्टर ने बैठाई विभागीय जांच....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-शराब ठेकेदारों को फर्जी तरीके से बैंक गारंटी देने के मामले में सहकारी बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक को निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि विगत दिनों जिला सहकारी बैंक सीधी के शाखा मोरवा के ब्रांच मैनेजर नागेन्द्र सिंह द्वारा ठेकेदारों से सांठगांठ कर गलत तरीके से 9 शराब ठेकेदारों को करीब 11 करोड रुपए की बैंक गारंटी स्वीकृत कर दी गई थी जबकि आबकारी विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार या तो अनुसूचित बैंक या फिर राष्ट्रीय कृत बैंक की गारंटी मान्य होगी लेकिन ब्रांच मैनेजर द्वारा सभी नियमों को शिथिल करते हुए नौ लोगों को बैंक गारंटी दे दी गई थी जिस पर बैक प्रबंधन और प्रशासन द्वारा इसकी जांच कर बैठ मैनेजर नागेन्द्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है ।

बैंक प्रशासक कि अध्यक्षता में हुई जांच में पता चला है कि नागेन्द्र सिंह प्र.शाखा प्रबंधक द्वारा कुल राशि रूपये मु 20651461000 (दस करोड पैसठ लाख चौदह हजार छ सौ दस रूपये) की 9 नग अधिकारविहीन बैंक गारण्टी जारी की गई बैंक गारण्टी जारी करने के नीति निर्धारण हेतु बैंक संचालक मण्डल बैंक स्टॉफ उप कमेटी सक्षम है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल द्वारा हितग्राहियों के लिए बैंक गारण्टी जारी करने संबंधी नियम एवं दिशा निर्देश अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा नागरिक सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त काउन्टर गारंटी के आधार पर उनके हितग्राहियों के लिए बैंक गारण्टी जारी की जा सकती है उपरोक्त स्थिति से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नागेन्द्र सिंह प्र.शाखा प्रबंधक शाखा मोरवा द्वारा अधिकारविहीन मु० 106514810.00 (दस करोड पैसठ लाख चौदह हजार छः सौ दस रूपये ) राशि के बैंक गारण्टी जारी की गई। नागेन्द्र सिंह द्वारा लाभार्थी से साठगाठ गंभीर दुराचरण एवं वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधड़ी किया गया है। जिसपर बैंक कैडर कमेटी (कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक महोदय, उपायुक्त सहकारिता जिला सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नागेन्द्र सिंह समिति प्रबंधक (प्रशाखा प्रबंधक) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मोरवा जिला सिंगरौली को निलम्बित कर मुख्यालय शाखा देवसर नियत किया कर विभागीय जाँच सस्थित की जाती है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। शाखा मोरया का कार्य संचालित करने हेतु अन्य समिति प्रबंधको को प्रभार सौंपा गया है।

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