सीधी (ईन्यूज एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ने जानकारी देकर बताया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के डिफाल्टर किसान जिनका दिनांक 31.03.2023 पर कुल बकाया ऋण (मूलधन प्लस ब्याज) 02 लाख रूपये तक है ऐसे किसानों का ब्याज म.प्र. सरकार जमा करेगी। इसके बाद यह किसान समिति के नीमित किसान कहे जायेगें। इन्हे समिति से ऋण पर खाद प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी। जितनी राशि किसान अपने ऋण खाते में जमा करेगा उतनी राशि की खाद समिति से पाने की किसान को पात्रता होगी। ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करने हेतु किसान को समिति में दिनांक 14 मई से 17 मई 2023 तक आवेदन करना होगा।