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अवैध शराब पर बहरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, दो आरोपी गिरफ्तार....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन पर बहरी पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 117 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

बहरी पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक – 01/04/2023 को शाम करीबन 07.00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जेठुला में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही है। जिसकी सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर 02 टीम गठित कर रेड कार्यवाही की गई। जिसमें
पहली टीम द्वारा जेठुला निवासी जगदीश जायसवाल पिता केमला जायसवाल उम्र – 23 वर्ष के घर पहुँचकर तलाशी ली गई। तलाशी दौरान एक नीले कलर की बड़ी जरीकेन में कुल 40 लीटर एवं 15 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे में कुल 14 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कुल 54 लीटर कीमती 10800 रुपये का जप्त किया गया।

दूसरी टीम द्वारा भगवान दास उर्फ दद्दू निवासी जेठुला के घर पर रेड कार्यवाही हेतु जैसे पहुँचे। आरोपी भगवान दास उर्फ दद्दू पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर घर से भाग गया। जिसके घर पर तलाशी ली गई। तलाशी दौरान प्लास्टिक के 05 डिब्बे, जो प्रत्येक 15 – 15 लीटर के, जिसमें से 04 डिब्बा फुल महुआ शराब कुल 60 लीटर एवं एक डिब्बा में लगभग 03 लीटर कुल 63 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती 12600 रुपये जप्त की जाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना बहरी में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
अवैध महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त जप्त सामग्री – 08 सिलेन्डर, 08 नग तसला, 03 नग पैना, 08 बड़े ड्रम प्लास्टिक के नीले रंग के, 04 नग गैस भट्ठी, 42 नग 15 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे एवं पाईप कीमती करीबन 17,000 रुपये की जप्त की गई।

02 बड़े नीले रंग के ड्रम में एवं 32 नग 15 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे में भरे महुआ का लाहन करीबन 2.4 क्विंटल करीबन 20000 रुपये का नष्ट किया गया।
जप्त मशरुका की कुल कीमत – 155,400 रुपये ।
गिरफ्तार आरोपी – 01 जगदीश जायसवाल पिता केमला जायसवाल उम्र – 43 वर्ष,
02 भगवानदास उर्फ दद्दू जायसवाल पिता रघुनाथ प्रसाद जायसवाल उम्र – 39 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जेठुला थाना बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
जगदीश जायसवाल 1- 498/2020 धारा – 34(1) आबकारी एक्ट, 2- 535/2022 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, 3- 128/2023 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट
* भगवानदास जायसवाल –1- 617/2021 धारा 294, 323, 506 ता.हि., 2- 547/2022 धारा 34(क) आबकारी एक्ट, 3- 558/2022 धारा – 34(क) आबकारी एक्ट 4- 127/2023 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट

– उप पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह कुमरे, थाना प्रभारी बहरी उनि पवन सिंह, सउनि रजनीश सिंह बघेल, सउनि रामसिया सोनवंशी, सउनि सोहागवती, सउनि ओमप्रकाश मिश्रा, प्र.आर. 182 विजय सिंह, प्र.आर. 387 रणबहादुर सिंह, आर. 279 विवेक द्विवेदी, आर. 534 अवधेश कुशवाहा, आर. 125 रजनीश द्विवेदी, आर. 453 भगवान सिंह गुर्जर, आर. 398 कमलेश प्रजापति, आर. 110 राजकमल भूर्तिया, महिला आर. 497 प्रिया तिवारी व महिला आर. 306 पिंकी दुबे, आर. चालक पुष्पराज बागरी की सराहनीय भूमिका रही।

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