इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री विकासचन्द्र मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 418/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी शेखर पिता प्रताप सिंह जोशी तथा सुदीप पिता राधेश्याम रघुवंशी किशनगंज महू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपीयों के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 10/07/2020 को थाने से इलाका भ्रमण के लिए रवाना होकर चौपाटी मेनरोड पहुचें तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, करोदिया गांव तरफ से दो व्यक्ति मोटर सायकल से अवैध शराब लेकर आने वाले हैं। सूचना की तस्दीक हेतु चौपाटी चोराहा पर चेंकिग पाइंट लगाकर वाहनों की चैंकिग की गई तो थोडी देर में एक मोटरसायकल पर दो व्यक्ति बैठे चैंकिग पाइंट की ओर आते हुए दिखे। पुलिस को देखकर अचानक मोटर सायकल पलटाकर भागने लगे। जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से पकडा।मोटर सायकल क्र MP 09 VP 4451पर बैठे व्यक्तियों के बीच में एक प्लास्टिक की कैन रखी हुइ थी। केन का ढक्कन खोलकर देखा तो 20 लीटर कच्ची महूआ की शराब पायी गई । व्यक्तियों का नाम पुछने पर शेखर व सुदीप बताया। आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना बताया । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।