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धार्मिक या त्योहारी आयोजन पर लगी रोक, शासन ने जारी किए निर्देश....

भोपाल (ईन्यूज एमपी)- त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक या त्योहारी आयोजन पर रोक लगा दी है। झांकियां नहीं लगाई जाएंगी और जुलूस-रैली पर भी रोक रहेगी। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग इकठ्ठे नहीं हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए गृह विभाग ने मंगलवार को नई गाइड लाइन जारी की है।

सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी

कोरोना समीक्षा के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने इस आधार पर मंगलवार को सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कलेक्टर जिले में धारा-144 लागू कर निर्देशों का पालन कराएंगे।

सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक

अगले माह से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिसे देखते हुए प्रदेशभर में सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसके तहत लोग अपने घरों में पूजा-उपासना कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे और उन्हें भी सुरक्षित शारीरिक दूरी और मास्क लगाने सहित अन्य मापदंडों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

विवाह समारोहों में 20 से अधिक मेहमान नहीं

नई गाइड लाइन के तहत विवाह समारोहों में 20 से अधिक मेहमान (वर-वधु पक्ष के 10-10) शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जन्मदिन सहित अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

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