भोपाल (ईन्यूज एमपी)- कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने का निर्णय कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से करेंगे। इसके लिए वे आपदा प्रबंधन समूह से सलाह-मशविरा करेंगे। राज्य स्तर से इसको लेकर पूरे अधिकार कलेक्टरों को दिए गए हैं। इसके तहत जिले में पूरे या आंशिक तौर पर बाजार बंद करने के अलावा धारा 144 लागू करना या भीड़ नियंत्रण के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से लगे जिलों में आवाजाही पर सख्त निगाह रखी जाएगी। बुधवार को कोरोना समीक्षा के दौरान मुरैना, बड़वानी और भोपाल के नए क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आने पर रविवार को लॉकडाउन करने पर सहमति बनी थी। गृहमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रखा जाएगा, इसको लेकर गृह विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कलेक्टर को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे रविवार को जिन क्षेत्रों में लोगों द्वारा सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं, वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करें। इसमें वे जिला आपदा प्रबंधन समूह से सलाह-मशविरा कर निर्देश देंगे। इसमें बाजार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकते हैं। धारा 144 लागू करने के अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। अंतरराज्यीय सीमाओं से लगे जिलों में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सख्ती की जाएगी। पड़ोसी राज्यों के संक्रमण प्रभावित जिलों से आने वाले लोगों को जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना देनी होगी और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क लगाना होगा।