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मौके पर पहुंच कर रोका गया बाल विवाह

सिंगरौली (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्राम बनौली में 14.06.2020 को आयोजित होने वाले बाल विवाह को मौके पर जाकर महिला एवं बाल विकास टीम द्वारा रोका गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार व्हाट्रसएप द्वारा भेजी गई शिकायत की जॉच मौके पर जाकर की गई। जॉच के दौरान पाया गया कि बालिका की उम्र 16 वर्ष है। बालिका के अभिभावकों को लाडो अभियान अन्तर्गत समझाया गया कि बालिका के विवाह की सही उम्र शासन द्वारा 18 वर्ष निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आपकी बालिका की उम्र विवाह योग्य नहीं है। बालिका के अभिभावकों को शासन द्वारा बाल विवाह को कानून अपराध घोषित करने तथा इसके अन्तर्गत सजा एवं जुर्माने की भी जानकारी दी गई।
तत्पश्चात बालिका के अभिभावक द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है कि बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही बालिका का विवाह करेंगे। इसके पूर्व बालिका का विवाह नहीं करेंगे।महिला एवं बाल विकास की टीम द्वारा लड़के के ग्राम सहोखर पहुंचकर उन्हें लाडो अभियान अन्तर्गत शासन के नियमों के बारे में समझाईस दी गई तथा इसके दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए सजा एवं जुर्माने के प्रावधानों के बारे में बताते हुए बालक को तथा उसके परिवारजनों को सचेत किया गया। तत्पश्चात उन्होनें में भी शासन के द्वारा निर्धारित विवाह की आयु के नियमों का पालन करते हुए विवाह किये जाने के संबंध में लिखित में अपनी सहमति देकर बाल विवाह नहीं करने लिए तैयार हो गये।इस प्रकार बाल विवाह होने से रोका गया तथा मौके पर उपस्थित ग्रामीणजनों को भी इस संबंध सचेत किया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध होने के साथ ही सामाजिक बुराई भी है जिसे हम सबको मिलकर रोकना है।

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