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शराब दुकानदारों को करना होगा एक विकल्प का चुनाव...... हाईकोर्ट

जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंजूर है वो 3 दिन के अंदर शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें। जिन शराब ठेकेदारों को सरकार की नई नीति पर ऐतराज है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि ठेकेदारों को कोई एक विकल्प चुनना होगा।

हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंजूर नहीं है उनके लिए सरकार नया टेंडर जारी कर सकेगी। जिन्हें सरकार की शर्ते मंजूर नहीं ऐसे दुकानदारों को अपनी दुकानों को सरेंडर करना होगा। मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नई नीति के तहत शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद कुछ शराब ठेकेदारों ने दुकान न खोलते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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