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Home मध्य प्रदेश शराब ठेकेदारों की सहूलियत में इजाफा, हटी यात्रा पास की बाध्यता....

शराब ठेकेदारों की सहूलियत में इजाफा, हटी यात्रा पास की बाध्यता....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- शराब के ठेकों के संचालन में ठेकेदारों को कोई तकलीफ नहीं आएगी। उन्हें और कर्मचारियों को आने-जाने के लिए पास भी दिलवाए जाएंगे। शराब निर्माता इकाइयों और गोदाम के प्रभारी अधिकारी, वाहन और इकाई से संबंधित व्यक्तियों को जो यात्रा पास देंगे, वे मान्य किए जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी जो परमिट जारी करेंगे, वो भी यात्रा पास के रूप में मान्य होगा।

कलेक्टरों को वाणिज्यिक कर विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों को ठेका संचालन में कोई असुविधा होती है तो ऐसी समस्या का तत्काल निराकरण फोन पर प्राथमिकता से किए जाए। प्रदेश में शराब सरकार की आय का बड़ा स्रोत है। लॉकडाउन के कारण करीब एक माह शराब दुकानें बंद रही हैं। इससे सरकार को करीब एक हजार 800 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि शराब दुकानों के संचालन में ठेकेदारों को कोई परेशानी हो, जिसके आधार पर वे कारोबार को बंद रखें। दरअसल, जब सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में शराब दुकानें खोलने के निर्देश दिए थे तो ठेकेदारों ने संचालन में आने वाली दिक्कत और आर्थिक नुकसान को आधार बनाकर दुकानें खोलने से इंकार कर दिया था और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर थी।

विभाग और लिकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच दो दौर की चर्चा में मिले आश्वासन के बाद शराब दुकानें बुधवार से खुल गईं। इसके मद्देनजर विभाग ने गुरुवार को कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा कि सभी आबकारी ठेकेदारों को जरूरी होने पर उनके स्वयं के लिए, विक्रेता, ड्राईवर, लेबर, मैनेजर और मुनीम आदि संबंधित कर्मचारियों और वाहनों के लिए लॉकडाउन अवधि में पास की व्यवस्था बनाई जाए।

कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी आयुक्त जो पास जारी करेंगे, उसे मान्य किया जाएगा। यदि किसी अन्य प्रदेश से कोई ठेकेदार या उनके कर्मचारी को ठेका संचालन के लिए आने पास की जरूरत है तो जिला आबकारी अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से पास दिलवाएंगे। ठेकेदार और उनके कर्मचारियों की आवागमन से जुड़ी औपचारिकताओं को पहले पूरा कराया जाए। जिला स्तर पर आबकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाए जाएं।

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