भोपाल (ईन्यूज एमपी)-गृह सचिव भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मई में दिए गए निर्देश में ऐसे नागरिक धार्मिक यात्रा चिकित्सा लाभ विद्यार्थी अथवा सामान्य रूप से निवासरत नहीं रहते हैं अगर वह अपने निवास स्थान पर जाना चाहते हैं उनके जाने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं वर्तमान में राज्य शासन को दो श्रेणी के नागरिकों द्वारा आवागमन की अनुमति हेतु आवेदन किया जा रहा है इनके संबंध में गृह सचिव भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मई दिए गए निर्देशानुसार निर्णय परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है मध्यप्रदेश में धार्मिक यात्रा अध्ययन परिवारिक सदस्यों से मिलने इत्यादि के लिए हुए यात्रियों को जो अपने साधनों से प्रदेश के बाहर वापिस जाना चाहते हैं उनको ही पास की सुविधा से अनुमति प्रदान की जावेगी मैं पार्टी के पोर्टल Https://mapit dot.gov.in/ covid-19 पर पंजीयन के उपरांत कलेक्टर के द्वारा जारी किए जाएंगे उत्पाद जारी करते समय बढ़ती जाएगी यथासंभव एक साथ सभी लोगों को अनुमति देने के बजाय शनै शनै रूप से अनुमति दी जावे गीत प्रत्येक ऐसी अनुमति मैया सुनिश्चित कर लिया जावे कि वे वास्तव में समान रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी नहीं है तथा विकास का उपयोग प्रदेश के बाहर जाने के लिए करेंगे वे स्वयं अपने वाहन से की व्यवस्था करेंगे तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन करेंगे ऐसी अनुमति या देते वक्त खाली वाहन के वापस लौटने की अनुमति भी जारी की जा सकेगी ऐसे समस्या थी जो प्रदेश के बाहर यात्रा करेंगे की राज्यवार संपूर्ण विवरण सहित जानकारी मैं पार्टी द्वारा संजय दुबे प्रमुख सचिव को उपलब्ध कराई जाएगी जो संबंधित प्रदेश को अवगत कराएंगे मध्य प्रदेश के निवासी किन दो राज्य में रुके हुए अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में जिला कलेक्टर राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आने की अनुमति नहीं दी जावेगी मध्यप्रदेश के ऐसे निवासी जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं तथा अपने साधन से वापिस मध्यप्रदेश आना चाहते हैं तथा भी अगर हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में नहीं है तब दिल से उनको अपने साधन से आने की अनुमति पास के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी मध्यप्रदेश के ऐसे निवासी जो हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में निवासरत नहीं है तथा जिनके पास अपने संसाधन भी नहीं हैं उनको मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबंधित राज्य शासन से समन्वय कर निर्धारित परिवहन के माध्यम से लाए जा सकेंगे इस एकता नहीं होगी किंतु ऐसे व्यक्तियों को सुविधाजनक तरीके से लाने कीसंपूर्ण विवरण के लिए मैं पार्टी के पोर्टल पर पंजीयन करवाने की सुविधा नियंत्रित चालू रहेगी इंदौर उज्जैन गोपाल धार खंडवा एवं खरगोन जिले से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु हुआ विवाह के अतिरिक्त जारी नहीं किया जाएगा परिस्थितियों के बाद इन जिलों के जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसा उपरांत राज्य शासन के स्तर पर ही ए पास जारी किए जा सकेंगे प्रदेश के ग्रीन तथा ऑरेंज जिलों से अन्य सभी जिलों में जाने की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी प्रत्येक अनुमति का विवरण जिला जिस जिले में या अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है की जानकारी में पार्टी की पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है जिसका उपयोग करने में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिले में आने वाले नागरिकों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जावेगा चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के उपरांत संदिग्ध करो ना पाए जाने पर अनिवार्यता 14 दिवस के लिए इंस्टीट्यूशनल संदिग्ध पाए जाने पर होम कराया जाएगा इन सभी यात्रियों को आरोपी सार्थक एप डाउनलोड करवाया जाएगा