भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से प्रारंभ की जायेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना का मंगलवार 5 मई को औपचारिक शुभारंभ करेंगे। संबल योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी जिसे बाद में तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों संबल योजना पुन: शुरू करने की घोषणा की थी जो 5 मई से शुरू हो जायेगी। संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना में न केवल पंजीकृत श्रमिकों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। संबल योजना का उद्देश्य यह था कि सरकार के जन कल्याण के प्रयासों से समाज का कोई वर्ग अछूता नही रहे। सरकार की कोशिश समाज के हर वर्ग को नए शिखर पर ले जाना रहा है। संबल योजना में असंगठित श्रमिक उन्हें माना गया है जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य करने वाले, किसी एजेंसी ठेकेदार के जरिए या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत जैसे भविष्य निधि और ग्रेजुयटी आदि समाजिक सुरक्षा का लाभ नही मिलता। संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5 हजार की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाती है। सामान्य मृत्यु की दशा में सहायता राशि 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रूपये स्थायी अपंगता पर अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख रूपये और आशिंक स्थायी अपंगता में अनुग्रह सहायता राशि 1 लाख रूपये देने का प्रावधान है। संबल योजना की शुरूआत करते हुए 5 मई से प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में स्वीकृत प्रकरणों की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जायेगी।