दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाइन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इस LockDown 2.0 के तहत किन नियमों और दिशा-निर्देशों से काम होगा, यह आज साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आज गाइडलाइन जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा, लेकिन कहीं-कहीं छूट भी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, LockDown के दूसरे चरण में खेती किसाने से जुड़े कामों और फार्मा इंडस्ट्री को सशर्त छूट मिल सकती है। जिन जिलों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां हाईवे पर चलने वाले ढाबों, ट्रक रिपेयरिंग की दुकानों और स्थानीय कामगारों के साथ निर्माण कार्य को भी अनुमति मिल सकती है। यहां पूर्ण प्रतिबंध देश के जिन 370 जिलों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, वहां किसी तरह की छूट अभी नहीं दी जाएगी। यहां जिलों के बीच लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रह सकती है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि यदि 20 अप्रैल तक हाला सुधरे तो छूट दी जा सकती है। यहां खुलेगी शराब की दुकानें - शारीरिक दूरी के सख्त प्रावधानों के साथ फसलों की कटाई और बोआई की मंजूरी दी जा सकती है। इस दिशानिर्देश में राज्यों को अपनी आबकारी नीति बनाने की छूट भी दी जा सकती है। - असम, मेघालय समेत कुछ राज्यों ने पहले ही अपने यहां शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। - पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर पाबंदियों में छूट देने की तैयारी की जा रही है। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं उन्हें रेड जोन और नियंत्रित मामलों वाले इलाके को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। पूरी तरह कोरोना मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। - रेड जोन में सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी, वहीं ऑरेंज जोन में कुछ आवश्यक सेवाओं को अनुमति रहेगी। ग्रीन जोन में सतर्कता के कदमों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों को अनुमति मिल सकती है।