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112 किसानों के विरुद्ध तहसीलदार ने दर्ज कराई एफआईआर

हरदा (ईन्यूज एमपी)-जिला प्रशासन द्वारा निरंतर किसानों से अपील की जा रही है कि वे गेहूं की कटाई के बाद खेतों में नरवाई न जलाएं। इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जा चुका है। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार हरदा श्रीमती विंकी सिंहमारे द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए विभिन्न ग्रामों के 112 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित है। तहसील के विभिन्न ग्रामों में नरवाई जलाने वाले 112 किसानों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पलासनेर के 45 किसानों के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसी प्रकार झाड़पा के 1, खेड़ी महमूदाबाद के 1, नहालखेड़ा के 2, गांगला के 4 तथा पहत गांव के 23 किसानों के विरुद्ध एफआईआर की गई है।

थाना टिमरनी के अंतर्गत डंगवानीमा के 9 और भौंनखेड़ी के 4, थाना सिराली के अंतर्गत मोहनपुर के 3 एवं खेड़ीविनायक के 8, थाना रहटगांव के अंतर्गत कोसाघाटी एवं बरखेड़ी तथा मगरधा के 7 किसानों के विरुध्द एफआईआर की गई है। थाना सिटी कोतवाली हरदा में भाट परेटिया के 2 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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