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सरकार ने दी राहत,व्हीकल व हेल्थ इंश्योरेंस में मिली छूट.....

भोपाल (ईन्यूज एमपी)-कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देते हुए पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। ऐसे में कुछ जरूरी सेवाएं भी बंद हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से छूट देकर आम लोगों को राहत दे रही है। अब हेल्थ और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर छूट दी गई है। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की हेल्थ पॉसिली और वाहनों का बीमा लॉकडाउन की अवधि में खत्म हो रहा है, वह 21 अप्रैल तक बढ़ जाएगा। यानी लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल 2020) में रिन्यु नहीं करवा पाने पर ये पॉलिसियां बंद नहीं होंगी।

अधिकारियों के मुताबिक, जो लोग अपनी पॉलिसियों को ऑनलाइन रिन्यु कर सकते हैं, वे कर लें, लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो उनकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन पॉलिसियों को रिन्यु किया जा सकता है।

इससे पहले गाड़ी के कागज या Driving Licence रीन्यू नहीं करा पाने वालों के लिए सरकार राहत की घोषणा कर चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, Driving Licence, रजिस्ट्रेशन तथा अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच समाप्त हो रही है, उन सभी की वैधता 30 जून, 2020 तक मानी जाए।

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