जबलपुर (ईन्यूज एमपी)- देश व प्रदेश में बढ़ते नोबेल कोरोना वायरस कि दहशत के चलते एमपी हाईकोर्ट ने भी समस्त जिला न्यायालयों के लिए गाइड लाइन तैयार कि है,जिससे कोरोनावायरस के खतरे को टाला जा सके और आम आदमी के साथ साथ न्यायालयीन स्टाफ व न्यायाधीश समेत अधिवक्ताओं को इससे सुरक्षित रखा जा सके। *इसके तहत 17 तरह के निर्देश जारी हुए हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख बिन्दु हैं- 1- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की तीनों बेंच में कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। 2- राज्य के सभी अधिवक्ताओं से अपील है कि वे अपने पक्षकारों को कोर्ट आने से रोकें। 3- अधिवक्ताओं व पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई भी कोर्ट उनके केस खारिज नहीं करेगा। गैरहाजिरी से मुकदमों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4- मीडिएशन प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं मामलों में अपनाई जाएगी, जो अतिआवश्यक श्रेणी के होंगे। 5- वे सभी एहतियाती कदम पूरी गंभीरता से उठाए जाएंगे, जिनके बारे में शासन-प्रशासन के स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 6- अदालत परिसरों में परस्पर हाथ मिलाने के स्थान पर नमस्ते से काम चलाया जाएगा। 7- हाई कोर्ट सहित समस्त प्रदेश की समस्त जिला अदालतों में कोरोना से बचाव की दिशा में उक्त सभी बिन्दुओं का पूर्ण तत्परता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 8 कमिश्नर से होने वाली साक्ष्य स्थगित किये जायें ! 9 बार यह सुनिश्चित करें कि परिसर में भीड़ इकट्ठी न हों ! 10 अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों में लिखित तर्क लिए जाएं व मौखिक तर्क हेतु हो सके तो समय बढ़ाया जाए !