भोपाल (ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश के सभी जिलों के अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री के टैक्स में 31 मार्च के बाद बढोत्तरी हो रही है । कलेक्टर गाइडलाइन 2020-21 के लिये जारी गाइड लाइन में बताया गया कि 31 मार्च के पश्चात भूमि व भूखंड की दरें तो नहीं बढ़ेगी, किन्तु भवन, दुकानों की गाइड लाईन दरों में वृद्धि की गई है। नई दरें 01 अप्रेल 2020 से पंजीयन कराने पर लागू होगी। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में एक अप्रैल से लागू होने बाली दरों में जंहा भूमाफियाओं और अधिकारियों के अलावा रजिस्ट्री में दलाली करने वालों को मुनाफा होगा वंहीं आमजनों की जेब ढीली होगी ।