उज्जैन(ईन्यूज एमपी)- नेशनल लोक अदालत शनिवार को लगेगी। इसके तहत बकाया संपत्तिकर और जलकर जमा करने पर आपको अधिभार में 25 से 100 फीसद तक की छूट मिलेगी। नगर निगम ने शहर के 5 हजार से अधिक बकायादारों को भुगतान के लिए बिल जारी कराया है। इनमें कुछ ऐसे बकायादार हैं जिन पर लाखों रुपए का टैक्स बकाया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सहायक संपत्तिकर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बकायादार अगर टैक्स जमा न करें तो उनकी संपत्ति कुर्क करें। बताया कि जिनका संपत्तिकर 50 हजार रुपए तक है उन्हें अधिभार में 100 फीसद, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक संपत्तिकर है तो अधिभार में 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक का संपत्तिकर है तो अधिभार में 25 फीसद की छूट प्रदान की जाएगी। जलकर के प्रकरणों में जिनका शुल्क 10 हजार रुपए तक बकाया है उन्हें अधिभार में 100 फीसद, जिनका शुल्क 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया है उन्हें अधिभार में 75 प्रतिशत और जिनका शुल्क 50 हजार से अधिक है उन्हें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।