जोधपुर (ईन्यूज एमपी)- सेंट्रल जेल में लगी अदालत ने नाबालिग से रेप के केस में सुनवाई करते हुए आज आसाराम को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा का एलान कर दिया। आसाराम के साथ अन्य सह आरोपियों में से दो को बरी कर दिया और अन्य दो को 20-20 साल की सजा सुनाई है। आज जोधपुर की सेंट्रल जेल के बाहर सुबह बाद सजा से ही हलचाल थी क्योंकि हाई प्रोफाइल केस आसाराम पर फैसला होने जा रहा था पुलिस के पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे । जज मधुसूदन शर्मा करीब 11 बजे सेंट्रल जेल पहुंचे और अदालत में कोर्ट सजी । नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को दोषी करार दिया और उसके बाद सजा पर बहस हुई और कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । आसाराम के साथ मामले में सह आरोपी रही शिल्पी और शरद को भी 20-20 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। जबकि मामले में अन्य सह आरोपी रहे अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने कहा इंसाफ मिला पीड़ित नाबालिग के पिता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये न्याय की जीत हुई है मैं फैसले से संतुष्ट हुई औऱ मर भी गया तो संतुष्ट रहूंगा कि बेटी को इंसाफ दिलाया है। 14 वकीलों की फौज ने कोर्ट में लिया आसाराम का पक्ष कोर्ट में फैसले की सुनवाई करते समय आसाराम को 14 वकील सफाई देने के लिए मौजूद थे, वकीलों ने उम्र का हवाला देते हुए कम सजा करने की मांग भी कि लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुन रो पड़ा आसाराम... जेल के अंदर ही लगी कोर्ट में दोषी करार होने के बाद पहले तो आसाराम हरिओम - हरिओम का जप करने लगा और सजा पर बहस और इंतजार के दौरान आसाराम परेशान और बेचौन दिखा । जज ने जैसे ही सजा सुनाई आसाराम घुटनों को बल पर आ गया औऱ कोर्ट में फूट फूटकर रोने लगा।