जयपुर (ईन्यूज एमपी)-सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में प्राकृतिक आपदाओं में मानव जनित लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर आवश्यक तैयारी और उनसे बचाव के उपाय अभी तक पूरे नहीं हुए हैं ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है सर्वोच्च न्यायालय के बार बार निर्देश देने के बाद भी आपदाओं से बचने की तैयारी में उनसे बचाव के उपाय देशभर के अधिकांश स्कूलों ने नहीं किए हैं जो की आपराधिक श्रेणी में आते हैं इतना ही नहीं स्कूलों ने विशेषज्ञों से आपदाओं से बचने की तैयारी की रिपोर्ट भी विभाग को नहीं भेजी है अब विभाग लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों की सूची बनाएगा यदि किसी भी विद्यालय में लापरवाही से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि होती है तो आपराधिक श्रेणी में आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रधान में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार विद्यालय आपातकालीन बचाओ योजना बनानी होगी इसमें विद्यालय का नाम बता देना होगा बच्चों की सुरक्षा के संबंध में अधिकांश स्कूलों ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों की पालना नहीं की है स्कूलों की आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी स्कूल की श्रेणी में आएगा