भिण्ड (ईन्यूज एमपी )-जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैया राजा टी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के 24 मार्गो पर भार क्षमता से अधिक भारी/बडे़ वाहनो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश भिण्ड विकास खण्ड क्षेत्र के मार्ग ऊमरी-टेहनगुर रोड से ककहरा एवं मुहण्ड धनकूपुरा मार्ग से द्वार, ऊमरी टेहनगुर मार्ग (ओझा रोड से टेहनुगर तक), ऊमरी रोड से (नयागांव से टेहनगुर), मुहण्ड मार्ग से सरसई, ऊमरी टेहनगुर मार्ग से अतरसूआ का पुरा, ऊमरी टेहनगुर-अतरसुआ का पुरा मार्ग पुरा डूमना एवं जखमोली मार्ग से खोजरा पर 8.5 टन अधिकतम बजन एवं ऊमरी टेहनगुर मार्ग से ओझा, ऊमरी टेहनगुर मार्ग (नयागांव से ओझा मोड तक) और मुहण्ड मार्ग से मडनई पर 30 टन से अधिक भार ले जाने वाले भारी/बडे़ वाहनो पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी प्रकार लहार विकास खण्ड के क्षेत्र में स्थित लहार-अमायन मार्ग से अजनार, भिण्ड-भाण्डेर ररी रोड से रावतपुरा बाया अचलपुरा, भिण्ड-भाण्डेर मार्ग से छतारे कापुरा (यूपी बार्डर) एवं भिण्ड-भाण्डेर मार्ग से छतारे का पुरा बडोखरी पर 8.5 टन अधिकतम बजन, लहार विकास खण्ड के दबोह अजनार मार्ग से मडोरी, लहार अमायन मार्ग से धोहर एवं निवसाई मार्ग से मेहरा पुल पर 30 टन अधिक भार ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिले के विकास खण्ड रौन के क्षेत्र में लहार रायतपुरा मार्ग से मटियावली बुजुर्ग, भिण्ड भाण्डेर रौन मार्ग से अचलपुरा जैतपुरा (रावतपुरा), भिण्ड भाण्डेर गोरई मार्ग से मानगढ (निवसाई), निवसई मार्ग से रेवजा, निवसई मार्ग से इदुर्खी, भिण्ड भाण्डेर मार्ग से निवसई पर 30 टन अधिकतम बजन से अधिक ले जाने वाले वाहनो पर प्रतिबंध लगाया गया है।