बड़वानी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजयसिंह गंगवार ने दीपालवी व पड़वा पर पटाखे के रूप में उपयोग की जाने वाली हिंगोट को बनाने, विक्रय करने या चलाने पर 25 नवम्बर तक प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर ने किया पालको से अव्हान कलेक्टर श्री अजयसिंह गंगवार ने समस्त जिला वासियो से अनुरोध किया है कि बड़वानी नगर में दीपावली के दूसरे दिन होने वाले पड़वा के दौरान तथाकथित कुछ लोगो द्वारा हिंगोट का उपयोग पटाखे के रूप में किया जाता है। इस हिंगोट से घातक रूप से घायल होने की घटना के मद्देनजर इस पटाखे के निर्माण व चलाने पर इस वर्ष भी प्रतिबंधित लगाया गया है। इस प्रतिबंधित हिंगोट का उपयोग करने वाले व बनाने वालो की धरपकड़ पुलिस तथा खुफिया विभाग द्वारा की जायेगी। अतः परिवार के बड़े सदस्य भी ध्यान रखे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस हिंगोट का उपयोग कर जाने-अनजाने में नियम का उल्लंघन न करने पाये।