श्योपुर : कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी द्वारा राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अनुसूचित वस्तुओ के उचित मूल्य तथा उपलब्धता सुनिश्चित कराने के क्रम में दाल दलहन के थोक एंव खेरिज व्यापरियों को स्टॉक बोर्ड लगाने तथा उस पर भण्डारण की मात्रा प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश के तहत सूचित किया गया है कि जो दाल,दलहन (दली,साबुत छिलका रहित, छिलका सहित) के थोक अथवा खेरिज व्यापारी है ओर उनके पास उक्त व्यवसाय करने हेतु किसी कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त को गई है तो अनुज्ञप्ति की छायाप्रति खाद्यय विभाग के कार्यालय में 03 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा जांच के दौरान अनुज्ञप्ति न होने अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न होने या सीमा से अधिक भण्डारण पाये जाने दृष्य प्रदर्शित स्टाक बोर्ड लगा न पाया जाने पर ऐसी फर्म के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।