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सूचना के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन कराए-सूचना आयुक्त







श्योपुर : राज्य सूचना आयुक्त श्री गोपाल कृष्ण दण्डौतिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारी लोक हित की सूचनाऐं नियमानुसार प्रदान करे। इस अवसर पर बैठक में कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी, पुलिस अधीक्षक श्री एसके पाण्डे, वनमण्डलाधिकारी श्री सीएस निनामा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एचपी वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री केके सिंह गौर सहित विभागी अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य सूचना आयुक्त श्री दण्डौतिया ने निर्देश दिए कि सभी विभाग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत धारा 4 से संबंधित सभी जानकारी विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे तथा इसे अपडेट करते रहें जिससे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने वाले आवश्यकतानुसार वेबसाईट पर जानकारी प्राप्त कर सकते है इससे विभाग पर काम का दबाव भी कम होता है। तथा पारदर्शिता भी बनी रहती है। उन्होने कहा कि लोक हित से संबंधित जानकारी आवेदक को समय पर दी जाना चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकरण में यदि जांच लंबित हो तो जानकारी न दी जाए। इसी प्रकार व्यक्तिगत जानकारी के प्रकरणों में भी संबंधित व्यक्ति से सहमति लेकर तथा जानकारी मांगने वाले से शपथ पत्र लेकर जानकारी दी जाए ताकि लगाए गए आरोप गलत हो तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की सुविधा लोक कल्याणकारी कार्यो के लिए है। ताकि सरकारी कार्यो में पारदर्शिता बनी रहें। यदि आरटीआई के तहत जानकारी के माध्यम से किसी भी कर्मचारी अधिकारी का भयादोहन होता है तो वह पुलिस कार्यवाही भी कर सकता है।
उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध जानकारी दी जाती है इसलिए सभी विभाग आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद शीघ्रता से संबंधित को जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री दण्डौतिया द्वारा विभिन्न अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

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