भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि नये मध्यप्रदेश और नये भारत के निर्माण में आर्थिक रूप से सशक्त महिलायें मुख्य भूमिका निभायेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के माध्यम से नारी शक्ति की नई चेतना का उदय हुआ है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में महिलायें नेतृत्व संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान और आदर मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना की पृष्ठभूमि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर देने के कारण आज वे स्थानीय शासन को सक्षमता के साथ चला रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने महिला बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास करने के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाएँ- -स्व-सहायता समूहों के ऋण लेने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं। -स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए बड़े शहरों में व्यवस्था की जाएगी। -जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध कराये जाएंगे। जहाँ आवश्यकता होगी, वहां भवन किराये पर लेकर समूहों को दिये जाएंगे। -शासकीय शालाओं की यूनिफॉर्म सिलने का कार्य समूहों को दिया जाएगा। -आँगनबाड़ियों में बच्चों तथा माताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री निर्माण और प्रदाय करने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से महिला समूहों के फेडेरेशन को दिया जायेगा। -योग्य समूहों के परिसंघों को पाँच करोड़ रूपये की राशि की सीमा तक बैंकों से ऋण लेने पर सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी। -महिला स्व-सहायता समूहों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन लाख रूपये तक की ऋण सीमा तक दिया जाएगा। -प्रत्येक स्व-सहायता समूह के परिसंघ को संकुल स्तर पर अनाज भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। -स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक कीटनाशक, जैविक खाद, जैविक कल्चर, सरकार खरीदेगी और किसानों को देगी। -विकासखण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन का दायित्व स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघ को दिये जाएंगे। -ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल वसूलने की जिम्मेदारी स्व-सहायता समूहों को दी जायेगी। उन्हें छह हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। औसत से ज्यादा राजस्व वसूली करने पर उन्हें पंद्रह प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।