enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश ऋण वितरण में रूचि नही ले रहे बैंक,कलेक्टर ने एफआईआर करने के दिए निर्देश

ऋण वितरण में रूचि नही ले रहे बैंक,कलेक्टर ने एफआईआर करने के दिए निर्देश

श्योपुर(ई न्यूज एमपी)-कलेक्टर पीएल सोलंकी द्वारा ऋण वितरण में रूचि नही लेने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश प्रभारी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री पीआर दोहरे को दिये गये है। प्रभारी सहायक आयुक्त श्री दोहरे ने जानकारी दी है कि गत दिवस आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं युवा उद्यमी योजना में प्रगति असंतोषजनक पाई गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 200 के लक्ष्य के विरूद्ध 235 प्रकरण विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये थे जिसमें से 30 स्वीकृत कर केवल 11 मे ही वितरण किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 150 के लक्ष्य के विरूद्ध 147 प्रकरण प्रेषित किये गये बैंको द्वारा 25 प्रकरण स्वीकृत कर 15 में वितरण किया गया। जबकि युवा उद्यमी योजना के तहत 07 के लक्ष्य के विरूद्ध 1 प्रकरण भेजा गया था इसमें वितरण की प्रगति शून्य है। शासन द्वारा आदिवासी वर्ग के युवाओ को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही उक्त योजनाओ को सफल बनाने में बैंको द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। जिससे दिसम्बर 2017 तक जिले को प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति संभव नही है। जबकि दिसम्बर 2017 तक लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना था। ऐसे शाखा प्रबंधक जो जानबूझकर प्रकरण स्वीकृत, वितरण करने में उदासीनता बरत रहे है उनके विरूद्ध हितग्राहीयो के कथन लेकर हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्योपुर ने लौटाई सबसिडी

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्योपुर को एनआरएलएम द्वारा वित्तिय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना में चार हितग्राहीयो के ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया था, शाखा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत संजय पुत्र मोहनलाल एवं धर्मराज पुत्र छोटेलाल के ऋण प्रकरण भेजे गये दोनो ही प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत कर अनुदान की मांग की गई किन्तु बाद में बैंक द्वारा दोनो हितग्राहीयो की अनुदान राशि जिला पंचायत श्योपुर को वापिस कर दी गई। कलेक्टर पीएल सोलंकी द्वारा एनआरएलएम भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उक्त शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही कराने हेतु पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही संजय पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम रायपुरा द्वारा कथन दिये जाने पर कि उक्त बैंक शाखा द्वारा ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई थी इसके पश्चात रेडीमेड वस्त्र विक्रय हेतु दुकान किराये पर ले ली गई थी कि ऋण राशि प्राप्त होने वाली है किन्तु बैंक ने वितरण नही किया। इन कथनो के आधार पर पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह को भी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है।

Share:

Leave a Comment