रायसेन (ई न्यूज एमपी)-शस्त्र नवीनीकरण की वार्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिले में शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण किए जा रहे हैं। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए लाइसेंसधारी अपने आवेदन संबंधित तहसील में स्थित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से 31 दिसम्बर 2017 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन का प्रारूप, दस्तावेज एवं प्रक्रिया की जानकारी जिले की वेबसाईट www.raisen.nic.in पर तथा लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है। शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप क-3 के साथ आधार कार्ड, एमपीईबी नोड्यूज, पासपोर्ट साईज के दो फोटो, ई-स्टॉम्प तथा 1500 रूपए का चालान 0055 पुलिस रिसिव्ड अंडर द आर्म्स एक्ट मद में जमा कर चालान की मूल प्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पिस्टल रिवाल्वर शस्त्र लाइसेंस के लिए दो हजार रूपए का ई-स्टाम्प तथा अन्य समस्त शस्त्र लाइसेंस के लिए एक हजार रूपए का ई-स्टाम्प संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2017 के एक माह से अधिक विलम्ब होने पर सभी शस्त्रों पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।