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अदालत ने तीन डॉक्टरों की अग्रिम जमानत नामंजूर .....

भोपाल (ई न्यूज़ एमपी ) .अदालत ने पीएमटी 2012 में हुई धांधली में चिरायु मेडिकल कॉलेज एडमिशन कमेटी के डॉक्टर विनोद नारखेडे, अशोक कुमार जैन और हर्ष सालनकर की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर आपत्ति की थी।
अदालत ने इस मामले के पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। वही 4 आरोपियों को न्यायालय में सरेंडर करते हुए जमानत की अर्जी पेश की थी।जो गिरफ्तार आरोपी को भी जमानत मिल गई है। वही जबलपुर हाईकोर्ट ने पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य डॉ. पीडी महंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया वही डॉ. महंत पर आरोप है कि पीएमटी 2012 में उन्होंने डीएमई को रिक्त सीटों के संबंध में गलत जानकारी दी।

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