हरदा(ई न्यूज़ एमपी ) कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि विभागवार अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज किया जाए। उल्लेखनीय है कि शासन स्तर गठित दो सदस्यीय दल द्वारा हरदा जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों एवं पदाभिहित अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण पिछले दिनो किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभागों से संबंधित अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं किये जा रहे है, एवं पदाभिहित अधिकारी स्तर पर प्राप्त आवेदनों को भी पोर्टल एमपीइडीस्ट्रीक्ट डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन दर्ज नहीं किया जा रहा है। विभागवार अधिसूचित सेवाओं के समस्त परिपत्र में स्पष्ट उल्लेख है, कि आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज किया जाना है, इस संबंध में समाधान वीसी में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है। विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए विभाग से संबंधित समस्त पदाभिहित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्रसारित करें कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त किये जाये एवं आवेदन के साथ संलग्नक के रूप में केवल परिपत्र में वर्णित दस्तावेज ही लिये जाये, किसी भी स्थिति में अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं की जावे। यदि आवेदन सीधे पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जाते है, तो उन्हें अनिवार्यतः पोर्टल पर दर्ज किया जावे। विभाग प्रमुख/जिला प्रमुख का यह दायित्व होगा कि, उनके अधीनस्थ पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित कुल कितने आवेदन कार्यालय में प्राप्त किये जाकर उनका निर्धारित समयावधि में निराकरण किया गया है, के संबंध में प्रमाण पत्र आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा) जिला हरदा को हार्ड कॉपी में अथवा ई-मेल पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।