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Home मध्य प्रदेश गांव के यात्रियों को भी मिलेगी अब इंटरसिटी बस की सुविधा........ भूपेंद्र सिंह गृह व परिवहन मंत्री

गांव के यात्रियों को भी मिलेगी अब इंटरसिटी बस की सुविधा........ भूपेंद्र सिंह गृह व परिवहन मंत्री

भोपाल.(ई न्यूज एमपी)-100 किमी तक की दूरी के लिए दो शहरों के बीच चलने वालीं इंटरसिटी बसों को रास्ते में पड़ने वाले गांवों से भी यात्रियों को बैठाना होगा। ऐसा न करने वाली बसों को परिवहन विभाग परमिट नहीं देगा। यह नया नियम अगले महीने से परमिट के लिए आवेदन करने वाली बसों के संचालकों पर लागू किया जाएगा। गृह व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हर गांव के लोगों को बस की सुविधा मिल सके, इसलिए यह नियम लागू कर रहे हैं।
- वर्तमान में परिवहन विभाग के पास ऐसा कोई नियम नहीं हैं, जिसके तहत हर गांव के व्यक्ति को बस की सुविधा मिल सके। इसी को देखते हुए दो शहरों के बीच चलाई जाने वाली इंटरसिटी बसों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब जो भी परमिट 100 किमी तक की दूरी की बसों के जारी किए जाएं, उनको रास्ते में पड़ने वाले गांवों की सवारियों को बैठाना सुनिश्चित किया जाए। इसलिए ही यह नियम लागू किया जा रहा है।
नियम में किया बदलाव
- पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा 50 किमी के दायरे में दो शहरों के बीच चलने वाली इंटरसिटी बसों के लिए यह नियम लागू करने की तैयारी थी, पर अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 100 किमी तक की दूरी तक चलने वाली इंटरसिटी बसों के लिए यह नियम लागू किया जाएगा।

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