देवास (ई न्यूज़ एमपी ) जीएसटी कांउसिंल संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अब समस्त व्यापारियों को जीएसटी की रिटर्न 3-बी मासिक रूप से जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई से सितम्बर तक की 3-बी जमा न करने वालों के लिए जो पेनल्टी की गणना हो रही थी, वह सिस्टम से हटा ली गयी है। अब हरेक व्यापारी को अक्टूबर की 3-बी जमा करना अनिवार्य है। क्या प्रावधान थे वाणिज्यिक कर अधिकारी राजनारायण बोहरे ने बताया कि जीएसटी लागू होते समय जीसटीआर एक से 3 जमा करने का प्रावधान था। लेकिन बाद में मासिक रूप से प्रत्येक व्यापारी को दिसंबर तक के लिए जीएसटीआर 3-बी प्रत्येक महीने के लिए एक विवरणपत्र भी हर माह भरने के लिए नियत किया गया था। उन्होंने बताया कि जीएसटी कांउसिंल ने 23वीं बैठक में यह तय किया है कि ऐसे व्यापारी जो डेड़ करोड़ रूपये से कम का सालाना कारोबार करते हैं। उन्हें हर महीने मासिक रूप से 3-बी फार्म जमा करना होगा। जबकि ऐसे व्यापारी को अपना जीएसटीआर-1 जरूर त्रैमासिक रूप से जमा करना होगा। बड़े व्यापारी के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यापारी जो डेड़ करोड़ रूपये से अधिक का सालाना कारोबार करते हैं, उन्हें हर महीने मासिक रूप से 3-बी फार्म जमा करना होगां साथ ही ऐसे व्यापारी को अपना जीएसटीआर-1 भी मासिक रूप से जमा करना होगा।