दतिया (ई न्यूज़ एमपी ) बाल श्रमिकों एवं कुमार श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक अपर कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्र कटारे सहित टास्क फोर्स के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर ने कहा कि बाल श्रम रोकने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए है। इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो तथा जिम्मेदार अधिकारी, विभिन्न समाजसेवी संगठनों तथा एनजीओ की मदद से बाल श्रम रोकने हेतु जागरूकता फैलाई जाए। बैठक में टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी श्रम निरीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों एवं कुमार श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास तथा अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 सितम्बर 2017 को पेंशन पोर्टल www.pencil.gov.in का आरंभ किया गया है। जिसके द्वारा बाल श्रमिकों की पहचान हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित की गई है। इसकी संपूर्ण जानकारी पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक एवं कुमार श्रमिकों को अधिनियम के तहत् पृथक-पृथक किया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चे बाल श्रमिक तथा 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे कुमार श्रमिक के रूप में पहचाने जाते है। बाल श्रमिकों से मजदूरी कराना प्रतिबंधित है। जबकि कुमार श्रमिक खतरनाक उद्योगों को छोड़कर कार्य कर सकते है। यह है बाल श्रमिक हेतु जिले में गठित टास्क फोर्स कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति में सदस्य के रूप में जिन्हें नामित किया गया है उनमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी, सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलावा बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा निरंजन, एनजीओ की ओर से श्री विकास चतुर्वेदी एवं निधि तिवारी, श्रम निरीक्षक नोडल अधिकारी के नाम शामिल है।