उज्जैन(ईन्यूज़ एमपी) | राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों का प्रकाशन कर दिया गया है। मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती व सेवा शर्तें) नियम-2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अनुकंपा नियुक्ति शर्तों का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित नियमों के अनुसार मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मप्र ग्राम पंचायत सेवा नियम-2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियमित नियुक्ति होना आवश्यक है। आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिये। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु परस्पर वरियता क्रम इस प्रकार होगा-मृतक की पत्नी के लिये न्यूनतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा, मृतक के वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री के मामले में ज्येष्ठता क्रम में नियुक्ति दी जायेगी। इसी तरह मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन के मामले में भी ज्येष्ठता के क्रम में नियुक्ति दी जायेगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता मप्र पंचायत सेवा नियम-2011 अनुसार होगी। इसके लिये शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। राज्य शासन के द्वारा जारी किये गये नियम के तहत आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में, आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय नियमित सेवा में अथवा पांच वर्ष से अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में एवं जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई पद रिक्त नहीं होने की दशा में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करनी होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर संलग्न प्रपत्र में उसी जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था। अनुकंपा नियुक्ति देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होंगे। अनुकंपा नियुक्ति प्रथमत: तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये दी जायेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में मप्र पंचायत सेवा नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतन दिया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त किये जाने वाले ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष के लिये 1600 रूपये मानदेय और 250 रूपये यात्रा भत्ता देने का प्रावधान है, किन्तु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में 10 हजार रूपये मासिक का वेतन परिवीक्षा अवधि के लिये दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। इसलिये मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।