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कमिश्नर ने प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल सीधी श्री प्रेमदत्त सिंह की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी

शहडोल : कमिश्नर शहडोल संभाग श्री डी.पी.अहिरवार द्वारा शिक्षण कार्य में उदासीनता अथवा लापरवाही बरतने के कारण शहडोल जिले की शासकीय हाई स्कूल सीधी, विकास खण्ड जयसिंहनगर, जिला-शहडोल की दो वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कमिश्नर ने कहा है माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा शिक्षा-सत्र वर्ष 2014-15 में आयोजित वार्षिक परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम अनुसार श्री प्रेमदत्त सिंह, प्रभारी प्राचार्य की शाला शासकीय हाई स्कूल सीधी, विकास खण्ड, जयसिंहनगर जिला-शहडोल म.प्र. में कक्षा 10 वीं हाई स्कूल परीक्षा का 15.38 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा परिणाम आना, शाला के अध्यापकों पर नियंत्रण न होना एवं अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति कोई रूचि न लिया जाना परिलक्षित होता है। श्री सिंह का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रतिकूल, कर्त्तव्यों, के निर्वहन में लापरवाही का द्योतक एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के अंतर्गत दण्डनीय होने से श्री सिंह को कार्यालयीन पत्र क्रं. 1191 दिनांक 18/06/2015 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर प्राप्त किया गया। कक्षा 10 वीं हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 15.38 प्रतिशत आना अति गंभीर विषय है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री सिंह, प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रूचिकर एवं ठोस कदम नहीं उठाये गये, फलतः ऐसी स्थिति निर्मित हुई। अतएव श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न होने में म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत श्री प्रेमदत्त सिंह प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूर सीधी, विकास खण्ड जयसिंहनगर, जिला-शहडोल (म.प्र.) की आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये हैं।

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