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आधार लिंक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ममता को लगाई फटकार, राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकती: SC

दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके लिए वो एक व्यक्ति के तौर पर याचिका लगा सकती है।

इस मामले की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा,मिस्टर सिब्बल आप खुद ही परिपक्व कानूनविद हैं। क्या कोई राज्य सरकार संसद से पारित किए गए कानून को चुनौती दे सकती है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित कानून को कोर्ट में चुनौती दे रही है। कल को केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा विधानसभाओं में पारित कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इससे देश की संघीय व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यदि आधार-मोबाइल लिंकिंग को वाकई चुनौती देना चाहती हैं तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर करनी चाहिए, न कि सरकार की ओर से। इसके बाद सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब बनर्जी की ओर से निजी तौर पर याचिका दायर की जाएगी।

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