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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वाहन प्रतिबंधित....

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- उद्योग संचालनालय के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी प्रकार के वाहन को प्रतिबंधित किया गया है। बस, मिनी बस, कार, टैक्सी कार, तिपहिया वाहन, टैक्टर ट्रक, वाहन गुडस केरियर वाहन मशीन, इक्यूपमेंट वाहन, पोकलेंड मशीन, डम्पर हार्वेस्टर इत्यादि प्रतिबंधित किये गये है। उपरोक्त के अतिरिक्त भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, आदि गतिविधियां भी स्वरोजगार योजनाओं अन्तर्गत अपात्र है। पात्र हितग्राही उपरोक्त गतिविधियों के स्थान पर अन्य गतिविधियां उद्योग एवं सेवा इकाई के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

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