उमरिया(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर श्री माल सिंह ने बताया कि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय सीमा से बाह्य प्रकरणों में तहसीलदार पाली रामबाबू देवांगन को तीन सेवाएं बाह्य होने पर 4250 रूपये का जुर्माना करते हुए वेतन से राशि काटने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर ने बताया कि जो सेवाएं बाह्य हुई उनमें राष्ट्रीय परिवार सहायता की एक तथा मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ समय पर उपलब्ध न कराने संबंधी दो सेवाएं शामिल है, इनमें क्रमशः 5 एवं 6 दिनो के मान से 250 रूपये प्रतिदिन के मान से जुर्माना अधिरोपित किया गया है।जुर्माने की उक्त राशि आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रदाय किए जाने का भी प्रावधान शासन द्वारा नियत किया गया है। कलेक्टर श्री माल सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 6 प्राधिकृत अधिकारियों को 12 हजार 700 रूपये का जुर्माना किया जा चुका है जिन्होने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय सीमा में आवेदकों को सेवाएं नही प्रदान की है। कलेक्टर ने समस्त विहित प्राधिकारियों से कहा है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाओ का निराकरण समय सीमा के अंदर करें अन्यथा की स्थिति में 250 रूपये प्रतिदिन प्रति सेवाओ के मान से जुर्माना के साथ साथ कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।