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Home मध्य प्रदेश सभाओं,रैली,डीजे पर कलेक्टर दिलीप कुमार ने लगाया प्रतिबन्ध....

सभाओं,रैली,डीजे पर कलेक्टर दिलीप कुमार ने लगाया प्रतिबन्ध....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट सीधी दिलीप कुमार ने आदेश जारी किया है कि त्रि स्तरीय पंचायतोे के रिक्त पदों के निर्वाचन की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा आम सभाओं, नुक्कड तथा रैली आयोजन में भारी जनसमूह सम्मिलित होने की सम्भावना रहती है। जन समूह के एकत्र होने पर लापरवाही के कारण अप्रिय घटना होने की सम्भावना होती है। जिले के जनपद पंचायत सीधी अन्र्तगत ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र पडरिया कला एवं तेन्दुआ तथा जनपद पंचायत सिहावल अन्र्तगत ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र चितांग,खडबडा, चमरौहा, दुअरा, सैरपुर, सवैचा, बहरी अन्र्तगत कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल/अभ्यर्थी निर्वाचन दल या सदस्य द्वारा हेलीकाप्टर, वाहन जुलूस, रैली, आम सभा तथा ध्वनि विस्तारकयंत्र का उपयोग 14 अगस्त 2017 तक बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति से नही कर सकेगा।
तहसील गोपद बनास अन्र्तगत क्षेत्र के लिए विहित प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोपद बनास तथा तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्टेट गोपद बनास, तहसील बहरी अन्र्तगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिहावल और तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी, तहसील सिहावल अन्र्तगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिहावल और तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सिहावल और तहसील चुरहट अन्र्तगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी चुरहट और तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट घोषित किया है। विहित प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

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