अनूपपुर(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर आजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार कोतमा मनीष कुमार शुक्ला पर 500 रुपए की शास्ति(आर्थिक दण्ड) अधिरोपित की है। आपने नायब तहसीलदार कोतमा श्री मनीष कुमार शुक्ला को शास्ति की राशि जमा की जाकर चालान की एक प्रति तीन दिवस के भीतर जिला लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।