भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)-मध्य प्रदेश के जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच आज मिश्रा के अपील पर सुनवाई करेगी| डॉ.मिश्रा ने खुद को अयोग्य ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है| इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी थी| अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के साथ ही तय हो गया था कि वो 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे| लेकिन अब उन्हें एक राहत मिली है| पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था| हाई कोर्ट को तय करना था कि 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोटिंग कर सकते है या नहीं| गुरुवार को सुनवाई के दौरान नरोत्तम की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने ये फैसला करने में देरी की है| वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये कोई आधार नहीं है| ये नहीं कहा जा सकता कि निपटारे में देरी हुई तो केस बंद कर दिया जाए| बुधवार को नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था|और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था| सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करे|