धार(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर श्रीमन् शुक्ला द्वारा जनपद पंचायत सरदारपुर के सहायक विकास विस्तार अधिकारी अशोक कुमार यादव को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत भेरूपाडा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत अनियमितता के संबंध में दरू पिता मीरू निवासी मोरपिपली द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की जॉच करवाई गई। जॉच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत भेरूपाडा में 09 अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभांवित किए जाने से सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत डही नियत किया गया है।